हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाने को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा। सरकार ने अदालत से पंचायत चुनाव करवाने के लिए कम से कम छह महीने का वक्त मांगा। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि चुनाव को टालने की कोई मंशा नहीं है लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा। क्योंकि नई पंचायतों, पंचायत समिति और नगर निगम की परिसीमा का गठन का काम चल रहा है ऐसे में समय पर चुनाव करवाने में दिक्कत हो रही है।